एटा। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम विकास गुप्ता की अदालत में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर 10 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान को आधार मानकर अरब सिंह निवासी सोंसा थाना बागवाला को कारावास के साथ ही 80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीकृष्ण यादव और विनय शर्मा ने बताया कि 27 मार्च 2019 की रात करीब 11 बजे अरब सिंह बहला फुसलाकर किशोरी को अपहृत कर ले गया था। इस मामले में किशोरी के भाई ने 30 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान किशोरी को बरामद कर लिया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। डॉक्टरी परीक्षण में किशोरी के साथ दुष्कर्म होना पाया गया। कई सबूत और साक्ष्य एकत्रित किए गए और गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। इस पर अदालत ने अरब सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।