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Etah News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Thu, 01 May 2025 05:33 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने बृहस्पतिवार को दंडादेश सुनाया। दोषी बृजेश कुमार निवासी गांव खंगारपुर थाना निधौली कलां को 10 साल की सजा दी है। साथ ही 80 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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किशोरी के पिता ने 24 मई 2021 को थाना निधौली कलां में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया था कि 23 मई 2021 को पुत्री गांव के बाहर की ओर भैंस बांधने गई थी। तभी ब्रजेश बहला-फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया। अदालत में अपने बयान में किशोरी ने बताया कि बृजेश तमंचे का डर दिखाकर अपने साथ काफी दूर जंगल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके इसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने लगा। कुछ दूर चलकर लघुशंका के लिए मोटरसाइकिल रोकी तो वह चिल्लाई। पकड़े जाने के डर से बृजेश मोटरसाइकिल लेकर भाग गया।
आसपास के लोगों ने किशोरी के परिजन को जानकारी देकर बुलाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बृजेश को दोषी माना। लगाए गए अर्थदंड में 40 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
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