पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद की सजा
देवरिया। अवैध संबंध के चक्कर में पांच साल पहले हुई हत्या में अपर जिला जज रजनीश कुमार की अदालत ने आरोपी पत्नी को उम्रकैद की सजा और तीस हजार रुपये दंड लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह सोनू के अनुसार, सदर कोतवाली चकसराय बदलदास निवासी रानी सिंह पत्नी धर्मेंद्र सिंह ने 25 फरवरी 2015 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मेरे पति प्रयागराज जनपद तत्कालीन नाम (इलाहाबाद) में नौकरी करते हैं। 22 फरवरी घर आए थे, 24 फरवरी को अपनी बहन के घर जाने के लिए निकले थे लेकिन वह बहन के घर नहीं पहुंचे। 25 फरवरी को उनका शव घर के बगल में एक व्यक्ति के खेत में मिला। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले हत्या का कारण अवैध संबंध मानते हुए पत्नी को नामजद कर गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर रानी सिंह को उम्रकैद व 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।