हत्या के मामले में पांच आरोपितों को उम्रकैद
देवरिया। मदनपुर थाना क्षेत्र के बेलुआर घाट में आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता माहेश्वर प्रसाद के अनुसार, मदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलुआर घाट निवासी पप्पू एवं संपत साहनी, संजय साहनी, धर्मेंद्र एवं विजय बहादुर एक राय होकर 28 जुलाई 2013 की शाम छह बजे राधेश्याम गुप्ता की पीटकर हत्या कर दी।
घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई चंद्रिका ने दर्ज कराई थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला जज अशोक दुबे की अदालत में पप्पू, संपत, संजय, धर्मेंद्र एवं विजय बहादुर को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 23-23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।