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किसानों को उर्वरक की देनी होगी रसीद

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किसानों को उर्वरक की देनी होगी रसीद
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देवरिया। उर्वरक विक्रेताओं को अब दुकान पर रेट सूची चस्पा करनी होगी। खाद क्रय करने वाले किसानों को रसीद भी देनी होगी। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सीडीओ ने निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
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सीडीओ शिवशरणप्पा ने बताया कि जिले में डीएपी 7563 एमटी, यूरिया 8093 एमटी, एनपीके 4591 एमटी व एमओपी 1745 एमटी उपलब्ध है। यह नवंबर माह के लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त है। माहवार रैक प्लान के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति होती रहेगी। इसके लिए किसानों को परेशान होने या अधिक दर पर खाद क्रय करने की जरूरत नहीं है। निर्धारित दर पर खाद क्रय करें और विक्रेता से इसकी रसीद भी प्राप्त करें। विक्रेता किसी भी दशा में कम प्रचलित उर्वरकों की टैगिंग किए बिना निर्धारित दर पर फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक की आपूर्ति करेंगे। अगर किसी विक्रेता की ओर से अधिक दर पर या अन्य उर्वरकों को टैग करके विक्रय किया जाता है तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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इनसेट
उर्वरक के निर्धारित दर
उर्वरक - प्रति बैग (रुपये)
डीएपी - 1200
एनपीके (12.32.16) - 1175
एनपीके (20.20.0.13) - 975
यूरिया - 266.50
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