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एसीजेएम ने एसओ भलुअनी को लगाई फटकार

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एसीजेएम ने एसओ भलुअनी को लगाई फटकार
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देवरिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने अदालत में गलत धाराओं में रिमांड प्रस्तुत करने पर एसओ भलुअनी को फटकार लगाई। एसीएजेएम के पूछने पर एसओ को जवाब देते नहीं बना। उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा हटाकर रिमांड स्वीकार की।
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भलुअनी थाना क्षेत्र के ग्राम सोनाड़ी स्थित पोखरी के किनारे लगे 24 अक्तूबर को जामुन का पेड़ काटकर पिकअप पर लादते समय विरोध करने पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 4/10 ग्राम वन संरक्षण अधिनियम व 379, 307, 504,506 आईपीसी के तहत न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने फायरिंग का चिकित्सकीय प्रमाण व तमंचा प्रस्तुत न करने पर एसओ से साक्ष्य मांगा। एसओ भलुअनी बगले झांकने लगे। एसीजेएम ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। साथ ही रिमांड से धारा 307 हटाकर शेष धाराओं में रिमांड स्वीकार करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
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