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दुष्कर्म के दोषी किशोर को तीन वर्ष की कैद

Mon, 20 Oct 2014 05:30 AM IST
Deoria
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देवरिया। दुष्कर्म के अपराध में जुनाइल बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश ने एक किशोर आरोपी को दोषी पाया है। बोर्ड ने तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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लार के एक गांव में 28 अक्टूबर 10 की रात नौ बजे एक युवती घर में अकेली थी। उसकी मां गांव में किसी बीमार को देखने गई थी। सूना घर देखकर एक किशोर घर में घुस गया। युवती को चाकू दिखाकर उसने जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद वह फरार हो गया। पीड़ित युवती की मां घर आई तो उसकी बेटी बरामदे में जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद होश में आने पर उसने मां से घटना के बारे में बताया। इस मामले में लार पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो उसने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज कराने की मांग की। परंतु पुलिस टरकाती रही। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया। प्रधान न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और सदस्य वैद्यनाथ ने उभयपक्ष की कानूनी दलीलों को सुनने के बाद किशोर को दुष्कर्म का दोषी पाया। उसे जुनाइल एक्ट के तहत सजा सुनाई।
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