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छेड़खानी के दोषी को चार साल कैद की सजा

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चित्रकूट। राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी देय होगा। अभियोजन अधिकारी घनश्याम दास व तेज प्रताप ने बताया कि 9 अप्रैल 2018 को राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी पंजाबी उर्फ श्रीकेशन ने छेड़खानी की।
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आरोपी के खिलाफ पॉस्को व छेड़खानी की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देश पर थाना प्रभारी अनिल सिंह व पैरोकार ओवेश खान ने मुकदमे में आरोपी को सजा दिलाने के लिए गवाहों व सबूतों को अदालत में पेश किया। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पास्को एक्ट) संजय के लाल ने अभियुक्त श्रीकेशन को चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी देय होगा। (संवाद)
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