चित्रकूट। गैंगस्टर के दो अभियुक्तों को अदालत ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। बृहस्पतिवार को अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र पटेल पुत्र राजनारायण निवासी बनकट व भूपेंद्र उर्फ सज्जन निवासी द्वारिकापुरी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही की है।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी अरुण कुमार पाठक व पैरोकार आरक्षी आनंद कुमार ने मुकदमें में समय से गवाहों की पेशी करायी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायधीश आशुतोष कुमार सिंह ने दोनों अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)