चित्रकूट। मारपीट के 10 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। इस मामले में तीन दोषियों को एक-एक वर्ष की सश्रम सजा सुनाई। साथ ही उन पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
कर्वी कोतवाली क्षेत्र के नई दुनिया निवासी पिंटू बीते 27 नवंबर 2015 को घर पर था। तभी गांव के ही बजरंगी, मन्झा, अभिलाष ने घर में हमला कर दिया और अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी थी। इस मामले में वादी पिंटू ने 28 नवंबर 2015 को कोतवाली कर्वी में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
बाद में विवेचक ने मामले की विवेचना कर चार फरवरी 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में उन्होंने घटना में तीनों को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने मारपीट में दोषी बजरंगी, मन्झा, अभिलाष को सजा दी।