चित्रकूट। बाइक ले जाने के विवाद में दोस्त को पत्थर से मारकर हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र का है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के कंठीपुर गांव निवासी धर्मेन्द्र कुमार रैकवार ने छह सितंबर 2022 को मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता राम खेलावन कसहाई मार्ग पर गल्ला मंडी के बगल में ढाबा चलाते थे। उनके ढाबे में क्षेत्र के रामपुर कल्याणगढ़ निवासी बसंतलाल भी आता-जाता था। परिजनों के अनुसार घटना से कुछ दिन पहले बसंत लाल अपने दोस्त राम खेलावन की बाइक एक घंटे के लिए लेकर गया था, लेकिन तीन दिन बाद बाइक वापस करने आया था। इससे नाराज होकर रामखेलावन ने बसंतलाल को डांटा था। इसी वजह से बसंतलाल रंजिश मानने लगा था।
दो सितंबर 2022 को बसंतलाल उसके पिता राम खेलावन को दो घंटे में घुमा कर लाने की बात कहकर अपने साथ ले गया लेकिन उसके पिता लौटे नहीं हैं। बसंतलाल भी पिता के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे रहा था। तलाश के दौरान छह सितंबर को उसके पिता का शव मिला। आरोप लगाया कि बसंतलाल योजनाबद्ध तरीके से शराब पिलाने के बाद उसके पिता की पत्थर से कूचकर हत्या की है।
घटना के बाद पुलिस ने लावारिस बाइक भी बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज गिरफ्तार किया था। बृहस्पतिवार को वाद की सुनवाई पूरी हुई तो जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने दोषी पाने पर बसंतलाल को उम्रकैद की सजा सुनाई।