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Chitrakoot News: नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की जेल

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चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने दस वर्ष का कठोर कारावास व सात हजार की अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय महज 17 माह में आया। सरधुआ थाना क्षेत्र में यह सन 2023 का मामला है।
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थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने एक मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के विकास यादव ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। इसी आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पकड़ा गया था। पॉक्सो व दुष्कर्म मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। थाना प्रभारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने दोष सिद्ध होने पर विकास यादव को दस वर्ष को कठोर कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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