चित्रकूट। विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय की न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने घर में घुसकर नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के दोषी दीन दयाल को तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला मऊ थाना क्षेत्र में छह वर्ष पुराने दर्ज मामले में दिया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने बताया कि नौ नवंबर 2020 को थाना मऊ में एक वादी ने सूचना दी थी। बताया कि क्षेत्र के शिवरतन का डेरा निवासी दीनदयाल ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकतें कीं और गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी दी थी। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
तत्कालीन दरोगा तपेश मिश्रा ने मामले की विवेचना की और 23 नवंबर 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बयान व साक्ष्य के आधार पर उन्होंने आरोपी दीन दयाल को दोषी करार दिया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने दोषी दीनदयाल सजा दी।