चित्रकूट। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों का पंजीयन, नवीनीकरण के लिए फैमिली आईडी और आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। पंजीयन के 365 दिन बाद नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
सहायक श्रमायुक्त आरके गुप्ता ने बताया कि फैमिली आईडी के अभाव में हितलाभ धनराशि खाते में नहीं आएगी। आधार ई-केवाईसी अद्यतन न होने पर भी धनराशि अंतरित नहीं होगी। श्रमिक ई-केवाईसी के लिए चित्रकूट स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में संपर्क करें। इसके लिए आधार कार्ड और लिंक्ड मोबाइल साथ लाना होगा, ताकि ओटीपी से ई-केवाईसी अद्यतन हो सके। गुप्ता ने श्रमिकों से फैमिली आईडी और आधार ई-केवाईसी कराकर ही ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की। फैमिली आईडी किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन बनवाई जा सकती है। (संवाद)