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रिवीजन में कमी दो दिन की बढ़ी मोहलत

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चित्रकूट। साढ़े पांच लाख के इनामी डाकू गौरी यादव के साथी भालचंद्र की पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकी है। शुक्रवार को कोर्ट ने पुलिस की ओर से दाखिल हाईकोर्ट की रिवीजन (पुनर्विचार) पत्रावली में कई कमियां बताईं। बहिलपुरवा थाना प्रभारी को दो दिन के भीतर संबंधित दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए। अगली सुनवाई के लिए एक नवंबर की तिथि मुकर्रर की गई।
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31 मार्च 2021 को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 25 हजार के इनामी भालचंद्र की पत्नी नथुनिया की कोर्ट में याचिका स्वीकार करने के बाद एडीजे ने तत्कालीन एसपी समेत 17 एसटीएफ व पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि कई बार पुलिस ी ओर से तारीख बढ़वाने के बाद शुक्रवार को पेशी में पुलिस की ओर से बताया गया कि फैसले का लेकर हाईकोर्ट में रिवीजन (पुनर्विचार) याचिका दाखिल की गई है। रिवीजन की पत्रावली एडीजे कोर्ट में पेश की गई।
अधिवक्ता के अनुसार एडीजे कोर्ट के जज विनीत नारायण पांडेय ने रिवीजन की पत्रावली में कई कमियां बताईं। इसे लेकर कुछ और कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस की ओर से पत्रावली प्रस्तुत करने वाले को फटकार लगाई है। बहिलपुरवा थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि दो दिन के अंदर
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अन्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई तो उनके खिलाफ कोर्ट अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। अब अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी। मामले में एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि रिवीजन की पत्रावली में अदालत ने कुछ और कागजात मांगे हैं। संबंधित दस्तावेज जल्द प्रस्तुत किए जाएंगे।
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