चित्रकूट। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों ंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत खेत में लगी फसलों का बीमा कराया था। इसके बाद भी उन्हें बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है कहा जा रहा है कि 72 घंटे के बाद सूचना देने वालों को बीमा का फायदा नहीं दिया जाएगा। जिससे किसान परेशान हैं।
ज्ञात हो कि 13 मार्च को जिले में ओलावृष्टि से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए थे। जिससे खेतों में तैयार हुई गेहूं, चना सहित अन्य फसल नष्ट हो र्गई थी। जिसमें कई ऐसे किसान जिन्होंने फसल बीमा योजना के माध्यम से पंजीकरण कराया था। अब उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है कहा जा रहा है 72 घंटे के अंदर सूचना देने वालों को ही बीमा का फायदा मिलेगा।
जिला कृषि अधिकारी वसंत दुबे ने बताया कि नियम के अनुसार यदि फसल खराब होने पर 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी व कृषि विभाग को सूचना नहीं दी गई तो बीमा नहीं मिलता। जिन्होंने ने समय से सूचना दिया है उन्हें बीमा का फायदा मिलेगा।
बिहारा गांव के किसान शिवनरेश ने बताया कि 6 बीघा में गेहूं व अरहर की फसल का बीमा कराया था। ओलावृष्टि से सारी फसल खराब हो गई।
घुरेटनपुर के किसान वृंदावन ने बताया कि उसको फसल बीमा का फायदा नहीं दिया जा रहा है जबकि उसके खाते से बीमा की राशि काट ली गई।