चित्रकूट। अक्षय तृतीया से पहले बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान तेज किया गया है। जन कल्याण शिक्षण प्रसार समिति ने चकौंध के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यक्रम किया। सचिव शंकर दयाल ने समाज की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने बताया कि रविवार को अक्षय तृतीया पर अधिक विवाह से बाल विवाह की आशंका बढ़ती है। जिला समन्वयक पूजा यादव ने इसे सामाजिक अपराध बताते हुए सभी से वर-वधू की उम्र जांचने की अपील की। चाइल्ड लाइन के विशेष कुमार त्रिपाठी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़के की उम्र 21 और लड़की की 18 वर्ष तय बताई। उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है।
मुदित मिश्रा और दीपा शुक्ला ने बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों पर बुरा असर डालते हैं। लोगों से 1098, 100 या 112 पर सूचना देने की अपील की गई, पहचान गोपनीय रखी जाएगी।