चंदौली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारूकी की अदालत ने मारपीट के छह साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सैयदराजा थाने में 16 जनवरी 2019 को परेवा निवासी बबलू के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारूकी ने सोमवार को आरोपी बबलू को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।