चंदौली। कोरोना संक्रमित मरीजों की तादात धीरे-धीरे घटने लगी है। ऐसे में जिलाधिकारी संजीव सिंह ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के तहत पाबंदियों को कम कर दी हैं। उन्होंने सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से रात नौ बजे तक दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार मॉल और रेस्टूरेंट तो खुलेंगे पर सिनेमा हॉल और जिमखाना बंद रहेंगे। साथ ही शादियों में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है।
डीएम ने सोमवार से नियमों के तहत रेस्टूरेंट व होटलों को खोलने की अनुमति दी है। क्षमता के सापेक्ष एक बार में 50 फीसदी लोग ही मौजूद रहेंगे। रेस्टूरेंट में लगाई गईं कुर्सियों को दूरी पर लगाया जाएगा। शादियों में एक साथ अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिमखाना बंद रहेंगे। पुलिस कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए लगातार चक्रमण कर लोगों को जागरूक करती रहेगी। बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने पर शासन ने पाबंदियों में रियायत दी है। अब सुबह सात से रात नौ बजे तक दुकानें खुलेंगी।