कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान सांसद अनुप्रिया पटेल को रोके जाने, के मामले में पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए।
सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह ने 20 हजार के बंधपत्र पर उन्हें जमानत दे दी।
पूर्व विधायक के अधिवक्ता के अनुसार, 2016 में शहर कोतवाली में पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी पर गैर कानूनी सभा करने, गलत तरीके से रोकने आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई था।
मामले में जमानतीय वारंट जारी हुआ था। ललितशपति उस समय कांग्रेस पार्टी से मड़िहान विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरने पर थे। इसी बीच अपना दल पार्टी की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कलेक्ट्रेट गेट से प्रवेश किया था। संवाद