पीडीडीयू नगर। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया था। नंबर प्लेट लगवाने में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश तय करने के लिए इसमें कुछ दिनों की छूट दी थी लेकिन अब अधिकतर नंबरों की मियाद बीत चुकी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिना एचएसआरपी के पकड़े जाने पर पांच रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जिले में कई निजी वाहन जिसमें सबसे अधिक दो पहिया वाहन साधारण नंबर प्लेट के सहारे ही चल रहे है।
वाहन ट्रांसफर से लेकर किसी भी अन्य कार्य के लिए गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा होना आवश्यक है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। - डा. दिलीप गुप्ता, एआरटीओ, चंदौली