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UP: 25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, साथी समेत गिरफ्तार; पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे थे

Mon, 03 Aug 2026 11:44 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, चंदाैली।

सार

Chandauli News: चंदौली के चकिया क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। गांधीनगर-लतीफशाह मार्ग से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई।
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अस्पताल में घायल बदमाश से पूछताछ करती पुलिस। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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UP Encounter: चकिया पुलिस और स्वाट (एसओजी) टीम ने सोमवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश अली हसन उर्फ शेरू अंसारी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसका एक साथी सोनू अंसारी भी जंगल में घेराबंदी कर दबोच लिया गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।

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चकिया के प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह ने बताया कि टीम के साथ गांधीनगर पुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों तेज रफ्तार से लतीफशाह की ओर भाग निकले।
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पुलिस टीम ने पीछा करते हुए गांधीनगर-लतीफशाह मार्ग पर उन्हें रोकने का प्रयास किया। भागने के दौरान बदमाशों की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। आरोप है कि इसके बाद एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया, जबकि दूसरा आरोपी जंगल की ओर भाग निकला। पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

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पूछताछ में घायल आरोपी ने अपनी पहचान अली हसन उर्फ शेरू अंसारी  निवासी शिवरामपुर, थाना चांद, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार के रूप में बताई। वह थाना इलिया से गोवध निवारण अधिनियम समेत अन्य मामलों में वांछित था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। गिरफ्तार दूसरा आरोपी सोनू अंसारी  निवासी बुढ़वाई, थाना अहरौरा, जिला मिर्जापुर का रहने वाला है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, दो कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई थाना चकिया पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस के अनुसार, घायल आरोपी के विरुद्ध थाना इलिया में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हैं।
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