सकलडीहा। क्षेत्र के तेंदुईपुर निवासी अधिवक्ता रामबहादुर भारती के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक प्रकरण में एक विद्यालय के प्रबंधक सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता का आरोप है कि विद्यालय के प्रबंधक द्वारा अपने अधिकार का दुुरुपयोग करते हुए सरकारी धन का बंदरबांट किया गया है।
अधिवक्ता ने टिमिलपुर गांव स्थित एक विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाते हुए 156 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय चंदौली को प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए सकलडीहा थाना को मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही की गई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश भी दिया है।