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हत्या और डकैती के आरोपियों को न्यायालय ने किया दोष मुक्त

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नियामताबाद। जनपद और सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नियामताबाद गांव स्थित रेलवे ठेेकेदार के एक गोदाम में सात साल पूर्व हुई हत्या व लूट के आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगणों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय के फैसले के बाद बरी हुए आरोपियों के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई।
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अलीनगर थाना क्षेत्र के नियामताबाद गांव स्थित एक गोदाम में 21 अप्रैल 2015 को चौकीदार राजेंद्र राम की मौत के मामले में पुलिस ने रेलवे कांट्रैक्टर वरिष्ठ मोहन सिंह की तहरीर पर लूट व हत्या का मुकदमा दर्ज कर आठ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अभियुक्तगणों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जुबेर अहमद, संतोष कुमार पाठक, मोहन शर्मा, मुरली चौहान ने जिरह की।
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