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पाक्सो एक्ट में दोषी को 14 वर्ष की कारावास

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चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम राजेंद्र सिंह चतुर्थ की अदालत ने शुक्रवार को पाक्सो एक्ट में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष कारावास सजा सुनाई।
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अदालत ने आरोपी को मुकदमा अपराध संख्या 102/2014 में धारा 363 एवं 366 का भी दोषी पाया। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में दोषी पर कुल 80 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। ऐसा नहीं करने पर कारावास की अवधि बढ़ा दी जाएगी। जनपद के धानापुर थाना में अभियुक्त धर्मेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ धारा 363, 366, 376 एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें न्यायालय में पुलिस ने आरोप-पत्र प्रेषित किया था। उक्त मामले में सत्र परीक्षण संख्या 03, सन 2015 में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें एवं सुनने के अलावा साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम राजेंद्र सिंह चतुर्थ ने आरोपी को दोषी करार दिया। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया।
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