बुलंदशहर। कोतवाली देहात की तत्कालीन चोला चौकी वर्तमान में चोला थाने के एक गांव निवासी बच्ची को वर्ष 2014 में घर के बाहर खेलते समय गांव का ही युवक अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। प्रकरण में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त को सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा व महेश राघव ने बताया कि कोतवाली देहात की चोला पुलिस चौकी में क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी। इसमें बताया कि 18 मई 2014 की शाम करीब सात बजे उसकी नौ वर्षीय बेटी अन्य बच्चों के साथ माध्यमिक स्कूल परिसर में खेल रही थी। इसी दौरान गांव का ही एक युवक मौके पर पहुंचा और उनकी बेटी को स्कूल के एक कमरे में ले गया। वहां उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर दुष्कर्म किया और फरार हो गया। स्कूल से निकलते समय बच्ची के पिता ने आरोपी को देखा था। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। साथ ही जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वहीं, अब मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश / अतिरिक्त न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच हुई बहस और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमले में पति दोषी करार
अनूपशहर। थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी वर्षा राघव ने वर्ष 2020 में तहरीर देकर बताया कि उसका विवाह जून 2019 को पंचवटी काॅलोनी पलवल हरियाणा निवासी युवक विशाल के साथ हुआ था। शादी में मायके पक्ष ने हैसियत से अधिक दान दहेज भी दिया। लेकिन, ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। वह दहेज में एक बुलेट बाइक और अन्य सामान की भी मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसका उत्पीड़न किया जाने लगा। आरोपी पति ने उसकी हत्या की भी कोशिश की। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वहीं अब मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वितीय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी माना है। साथ ही उसे तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।