बुलंदशहर। थाना छतारी क्षेत्र में वर्ष 2021 में एक व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो सगे भाइयों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। उन्हें पांच पांच वर्ष का कारावास और 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।
वादी मुकदमा रामकिशन निवासी नगलिया थाना छतारी ने चार जुलाई 2021 को थाने पर तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि गांव निवासी आरोपी कृष्ण और दर्शन उनसे और उनके परिवार से रंजिश मानते हैं। इसी के चलते आरोपियों ने चार जुलाई को उनके भाई के साथ अभद्रता की और विरोध करने पर आरोपियों ने उनके भाई पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया।
मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। अब एडीजे एफटीसी शिवानंद के न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इसी मामले में दोषसिद्ध कृष्ण कुमार को अवैध असलहा रखने के मामले में दो वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
अवैध रूप से चाकू रखने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा
जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2012 में अवैध असलहे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसे अब न्यायालय ने दोषी करार दिया है। मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी ने बताया कि वर्ष 2012 में जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी सोनू निवासी असावरी को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी।