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Bulandshahar News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष, मददगार महिला को तीन वर्ष का कारावास

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बुलंदशहर। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए दस वर्ष का कारावास व 40,500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। साथ ही इस कृत्य में उसकी मदद करने वाली महिला को भी न्यायालय ने दोषी मानते हुए तीन वर्ष का कारावास व 20,500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने नौ मई 2016 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि गांव ततारपुर निवासी आरोपी युवक शहजाद ने आरोपी महिला गुलफिसा निवासी गांव जुलेपुरा थाना कोतवाली देहात की मदद से उनकी पुत्री का अपहरण किया। आरोपी शहजाद ने उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और पीड़िता के बयान दर्ज कराए थे। पीड़िता ने आरोपी महिला पर बहला फुसलाकर ले जाने और युवक के हवाले करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को उस दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने चार जुलाई 2016 को मामले की जांच पूरी कर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। अब एफटीसी द्वितीय मनोज कुमार शासन के न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। युवक को दस वर्ष का कारावास व 40,500 का अर्थदंड व महिला को तीन वर्ष का कारावास व 20,500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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