जल्द लगवाएं हाई सिक्योरिटी प्लेट, एक अक्तूबर से होगी कार्रवाई
बुलंदशहर। यदि आप व्यावसायिक वाहन संचालक हैं और अभी तक आपने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर नहीं लगवाया है तो देर न करें। 30 सितंबर जिले के करीब 24 हजार व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी लगनी है। इसके बाद चालान काटा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य किया है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों को शासन द्वारा समय-समय पर राहत देकर एचएसआरपी लगवाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अब शासन द्वारा सभी व्यावसायिक वाहनों को 30 सितंबर तक एचएसआरपी लगानी होगी। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि जिले में अप्रैल 2019 से पहले सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगनी है। जिले में ऐसे 4,07,752 वाहन है। इसमें 24 हजार व्यावसायिक वाहन और शेष निजी वाहन शामिल हैं। सभी व्यावसायिक वाहनों पर 30 सितंबर तक एचएसआरपी लगवानी अनिवार्य है। वहीं, जिन निजी वाहनों के नंबर के अंत में 0 व 1 संख्या है, उनको 15 नवंबर तक एचएसआरपी लगानी होगी। वहीं, वाहन के अंत में 2 व 3 वाले वाहनों को 15 फरवरी 2022 तक, 4 या 5 नंबर वाले वाहनों को 15 मई 2022 तक, 6 या 7 नंबर वाले वाहनों को 15 अगस्त 2022 तक और 8 या 9 नंबर वाले वाहनों को 15 नवंबर 2022 तक एचएसआरपी लगानी होगी।