फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bulandshahar News: छेड़छाड़ के तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


बुलंदशहर। छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी मानकर चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


ककोड़ क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी से वर्ष 2016 में छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ 15 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तरुण कुमार सिंह की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। साथ ही तीनों दोषी ककोड़ के गांव भौरा निवासी प्रवीण, राजकुमार और रुदन को चार-चार साल की सजा सुनाते हुए दोषी प्रवीण पर 18 हजार रुपये और राजकुमार व रुदन पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें