मुआवजे को लेकर आंदोलनरत किसानों के लिए अच्छी खबर है। एनएच-93 में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है उन्हें सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा मिलेगा। यह फैसला भूमि अधिग्रहण बिल-2013 के तहत लिया गया है। जिले में पहली बार नए सर्किल रेट से मुआवजा दिया जाएगा।
हाईवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग-93 के चौड़ीकरण के लिए डिबाई क्षेत्र के पला कसेर, नबीपुर खेड़िया, बैलोन और डिबाई खुर्द के 354 किसानों की 170 बीघा कृषि भूमि अधिग्रहित की थी। डीएम ने चारो गांवों में अवार्ड का निर्धारण भूमि अधिग्रहण बिल-2013 के आधार पर किया है। नए बिल के अमल में आने से औसतन 1200 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से भूमि का रेट फिक्स हुआ है।
ऐसा पहली बार होगा जब किसानों को सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि पहले औसतन 300 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से किसानों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाता था, जिसे नए बिल के लागू होने पर बढ़ाया गया है। अलीगढ़ से मुरादाबाद तक एनएच-93 का चौड़ीकरण होना।
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एनएचएआई ने जारी किए 26 करोड़
कृषि भूमि का मुआवजा देने के लिए एनएचएआई ने 26 करोड़ रुपये प्रशासन को दिए हैं। जल्द मुआवजा वितरण का काम शुरू होने की उम्मीद है। एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार मिश्र ने मुआवजा वितरण के संबंध में आवेदन मांगे हैं।
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एनएच-93 के तहत जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है उन किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। एनएचएआई ने मुआवजा के लिए 26 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।
अरविंद कुमार मिश्र
एडीएम प्रशासन, बुलंदशहर
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किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अवार्ड निर्धारित किए गए हैं। मुआवजा वितरण के बाद जमीन पर कब्जे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
शुभ्रा सक्सेना
डीएम, बुलंदशहर