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नाबालिग के अपहरण-रेप में दस साल की सजा

Mon, 07 Nov 2016 12:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
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rape
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वर्ष 2009 में किशोरी को अगवा कर नोएडा में बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी पाए जाने पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सुनील कुमार सिंह प्रथम के न्यायालय ने दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 17 जून 2009 को गांव लड़ाना निवासी एक व्यक्ति ने खानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि घर में बढ़ई का काम करने वाला मिस्त्री जहीर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर कार से कहीं ले गया है।
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पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर 30 जून 2009 को पुलिस ने आरोपी जहीर को खानपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर किशोरी को भी बरामद कर लिया। पूछताछ में किशोरी ने पुलिस को बताया कि जहीर उसे लेकर नोएडा के सेक्टर-50 स्थित एक मकान में ले गया था।
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जहां उसके साथ शादी का झांसा देकर कई दिनों तक बलात्कार किया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने जहीर को बलात्कार का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। तथा विभिन्न धाराओं में दोषी मिलने पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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