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स्याना बवाल: सीजेएम कोर्ट में हुई सुनवाई, आज आएगा फैसला

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स्याना बवाल: राजद्रोह पर सीजेएम कोर्ट में हुई सुनवाई, आज आएगा फैसला
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बुलंदशहर। स्याना बवाल प्रकरण में शासन से आरोपियों पर राजद्रोह में मुकदमा चलाने की संस्तुति मिलने के बाद शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। बताया जा रहा है कि मामले में शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं, दूसरी ओर बचाव पक्ष राजद्रोह लगने पर कानूनी दांवपेंच ढूंढने में जुट गया है।
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बता दें कि गत तीन दिसंबर को स्याना की चिंगरावठी चौकी पर गोवंश कटान के बाद हुए हंगामे ने हिंसक रुप ले लिया था। जिसमें तत्कालीन स्याना कोतवाल सुबोध कुमार सिंह व चिंगरावठी गांव निवासी युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में जांचोपरांत पुलिस ने 44 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जबकि, बीते दिनों पुलिस ने आरोपी प्रशांत नट, राहुल, डेविड, लोकेंद्र व जॉनी चौधरी के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में और अन्य आरोपियों के खिलाफ बलवा व अन्य धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जबकि, पुलिस आरोपियों पर राजद्रोह में भी मुकदमा चलाना चाहती थी, जिसके लिए शासन की अनुमति आवश्यक थी। इसके लिए बीते दिनों मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शासन से पत्राचार भी किया था। जिसके बाद गत बुधवार को शासन से संस्तुति मिलने के बाद एसआईटी ने राजद्रोह की फाइल कोर्ट में पेश की थी। जिस पर शुक्रवार को न्यायालय में सुनवाई हुई है। अधिवक्ता बचाव पक्ष ब्रूनो भूषण ने बताया कि मामले में न्यायालय ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। जिस पर शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि मामले में राजद्रोह में सभी आरोपियों पर मुकदमा चलता है तो उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
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