बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) न्याय कक्ष संख्या द्वितीय तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में गई सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी कार चालक अनीस को मामले मेें दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम भरत कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि में से तीस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
यह था मामला
शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने थाने पर 10 जुलाई 2020 को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 10 जुलाई की शाम अपनी बहन और सात वर्षीय भांजी के साथ तहसील परिसर में एक बरात में शामिल होने के लिए गए थे। उसी दौरान कार चालक अनीस उनकी सात वर्षीय मासूम भांजी को बहला फुसलाकर पास ही खेत में ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
यह गवाह हुए पेश
मामले में अभियोजक भरत कुमार शर्मा की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। जिनमें पहला गवाह वादी, दूसरा गवाह पीड़िता, तीसरा गवाह कांस्टेबल नीरज पुरी, चौथा गवाह उपनिरीक्षक चंद्रसेन सिंह, पांचवां गवाह एसएचओ जयवीर सिंह, छठा गवाह डा. सौम्या यादव और सातवां गवाह विपिन कुमार को पेश किया गया। जिसके आधार पर फैसला सुनाया गया है।