सूचना न देने पर ईओ पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
बुलंदशहर। आरटीआई के तहत सूचना न देने पर नगर पंचायत के ईओ के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने योगेश की शिकायत पर ईओ पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए डीएम को वसूली के लिए पत्र लिखा है।
26 अप्रैल 2017 को नगर पंचायत ईओ से योगेश ने आरटीआई के तहत छतारी क्षेत्र के श्मशान घाट और कब्रिस्तानों पर कराए गए निर्माण को लेकर सूचना मांगी थी। बार-बार पत्राचार के बाद भी इस संबंध में कोई जवाब ईओ ने नहीं दिया। जिसके चलते योगेश की ओर से अधिवक्ता उमेश शर्मा ने राज्य सूचना आयोग में इसकी पैरवी की। जिसके बाद राज्य सूचना आयोग में ईओ की ओर से प्रतिनिधि टैक्स कलक्टर भूपेंद्र कुमार को आदेश दिए कि पूछे गए सवालों का जवाब दिया जाए। इसके बाद भी ईओ ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। साथ ही सूचना देने में देरी का भी कोई कारण नहीं बताया। जिसके चलते अब राज्य सूचना आयोग ने ईओ अरविंद मिश्र पर जुर्माना लगाया है।