बदायूं। किशोरी से छेड़खानी के दोषी को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने सात वर्ष पुराने मामले में युवक को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 25 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि समय करीब 11 बजे उसकी बहन, बेटी औरर साली शौच के लिए बाहर जंगल में गईं थीं। जंगल में गांव के ही गुरुबचन व दुर्जन ने बहन (पीड़िता) का हाथ पकड़ लिया और गन्ने के खेत में खींचने लगे। यह देख उसकी बेटी और साली ने शोर मचा दिया।
शोर सुनकर आसपास काम कर रहे लोग दौड़कर मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर आरोपी भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए गुरुबचन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। वहीं दुर्जन को दोष मुक्त कर दिया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा, प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।