बदायूं। जानलेवा हमले के 17 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इश्तियाक अली ने तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। सात-सात हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मुकदमे में चार आरोपी थे, एक की मौत पहले ही हो चुकी है।
अलापुर थाना क्षेत्र के गांव कोडा गूजर निवासी पप्पू ने चार लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 14 फरवरी 2007 की शाम करीब सात बजे वह बरारा निवासी पप्पू मिस्त्री के साथ खेत पर जा रहा था। बाइक अनियंत्रित होकर सत्यपाल के खेत में चली गई। इसी बात पर सत्यपाल, धर्मपाल पुत्रगण सीताराम, नरसिंह व पटे पुत्रगण रामपाल ने जानलेवा हमला कर दिया।
इसमें दोनों के गंभीर चोट आईं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर विवेचना शुरू की। विवेचक ने साक्ष्यों को एकत्र कर चारों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी नरसिंह की मौत हो गई। न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को पत्रावली का संज्ञान लेकर एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनकर सत्यपाल, धर्मपाल और पटे को सजा सुनाई।