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गैर इरादतन हत्या में सात साल की सजा

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बदायूं। करीब साढ़े तीन साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद एक युवक को जिला सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद ने दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी युवक पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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शहर के मोहल्ला नई सराय निवासी वादी हफीज ने एक मई 2018 को रिपोर्ट लिखाई थी। मोहल्ला नई सराय में किराने की दुकान थी। एक मई की सुबह वह दुकान पर बैठा था। तभी मोहल्ले का भूरा उर्फ शहजाद नशे में आकर बोला कि वह कल जो सामान ले गया था उसके तुमने ज्यादा पैसे लिए हैं मेरे रुपये वापस करो। हफीज ने कहा वह रु पये वापस कर चुका है। इसी बात पर भूरा गालीगलौज करने लगा। वादी के पिता अच्छन खां आरोपी भूरा को समझाने लगे, तभी भूरा ने दुकान के पास पड़े डंडे को उठाकर वादी के पिता के सिर पर मार दिया। अच्छन खां बेहोश होकर गिर गए। बरेली ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी भूरा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
जिला सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद ने अभियोजन की ओर से डीजीसी अनिल सिंह राठौर और बचाव पक्ष की बहस को सुना। कोर्ट ने आरोपी भूरा उर्फ शहजाद को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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