बदायूं। 12 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 2013 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को ओमपाल पुत्र अनोखेलाल मौर्य बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता व आरोपी को बरामद कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया और किशोरी को कोर्ट में पेश किया। इसकी विवेचना उप निरीक्षक अशोक कुमार को सौंपी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।