बदायूं। मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले तस्कर को 15 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश नौ एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे दो साल की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव बेहटा गुसाई का रहने वाला साजिद उर्फ करन पुत्र शराफत को करीब 15 साल पहले पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जुलाई 2009 में एनडीपीएस एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। कुछ महीनों के बाद ही आरोपी जमानत पर छूट गया। विवेचना उप निरीक्षक रक्षपाल सिंह ने की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 29 अप्रैल को अपर सत्र न्यायाधीश नौ एनडीपीएस कोर्ट दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।