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जेल में कैदी के पास मिला मोबाइल तो पांच साल कैद, पचास हजार जुर्माना

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बदायूं। जेल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने एक नियम लागू किया है। इसके तहत अगर किसी कैदी के पास मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पाई जाती है तो उसे तीन से पांच साल तक की सजा हो सकती है। उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
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जेल अधीक्षक डॉ. विनय कुमार ने बताया कि अक्सर जेल में कैदियों के पास मोबाइल मिलने खबरें आती हैं। पहले तो जेल में मोबाइल पहुंचना ही सुरक्षा व्यवस्था में चूक माना जाता है। उसके बाद कैदी मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। जो कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि इस तरह की घटना बदायूं जेल में नहीं हुई है। साल 2018 में जेल में एक पिस्टल आने की घटना जरूर हुई थी। तब से जेल प्रशासन बेहद चौकन्ना है और सख्ती भी बरती जा रही है लेकिन अब प्रशासन ने और सख्ती बढ़ाते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अगर जेल के अंदर किसी कैदी के पास मोबाइल, वाईफाई, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान पकड़ा जाता है तो संबंधित कैदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उसे मोबाइल रखने के आरोप में तीन से पांच साल की सजा हो सकती है और उस पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए लगातार जेल में रेडियो के माध्यम से कैदियों को अवगत कराया जा रहा है जिससे वह नए नियम को अच्छी तरह जान लें और ऐसी हरकत न करें।
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