बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कक्ष दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी को फुसलाकर ले जाने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बिल्सी के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 13 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि शाम को उसकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। परिवार के लोग खेत में गेहूं काटने गए थे। शाम सात बजे रामौतार घर आया और उसकी बेटी को फुसलाकर ले गया। जब वह खेत से घर आए तो लड़की घर पर नहीं थी।
छानबीन की गई तो पता लगा कि फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव आसफपुर निवासी रामौतार बेटी को ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी व किशोरी को ढूंढ लिया। आरोपी को जेल भेजकर मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।