बदायूं। 10 साल पुराने हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अलापुर थानाक्षेत्र के गांव बसियाना निवासी प्रकाश ने 31 दिसंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव के ही नरेंद्र सिंह पुत्र सुखराम ने भाई लटूरी से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। तीन महीने में रुपये लौटाने का वादा किया था। समय पूरा होने पर भाई ने उससे रुपये मांगे तो 23 दिसंबर 2015 को नरेंद्र भाई को अपने साथ बुलाकर ले गया। कहा था कि ससुराल तक चलना है वहीं से लेकर रुपये दे देंगे, लेकिन वह कई दिनों तक घर नहीं लौटा। इसके बाद अलापुर थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई। 30 दिसंबर को भाई का शव उसावां थाना क्षेत्र में पड़ा मिला। परिजनों ने नरेंद्र पुत्र सुखराम, श्यामलाल पुत्र रामलाल, सुखराम पुत्र मुंशी और शाहजहांपुर के अवधेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना एसआई अजीत प्रताप ने शुरू की। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।