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कोतवाल और व्यापारी आहूजा के खिलाफ परिवाद

Fri, 30 Sep 2016 12:14 AM IST
ब्यूरो /बदायूं
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शहर कोतवाल एसपी उपाध्याय और व्यापारी राजू आहूजा के खिलाफ सीजेएम मोहम्मद असलम सिद्दीकी की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है। दोनों पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए छह अक्तूबर मुकर्रर की है। 
शहर के मोहल्ला ऊपरपारा नई बस्ती निवासी शारिक उर्फ खिल्लू का ढाई साल का बेटा मोहम्मद हमजा 20 सितंबर को घर के बाहर खेल रहा था। यहां से अचानक वह लापता हो गया था। मंगलवार को मोहम्मद हमजा का शव शहर विधायक आबिद रजा के घर के पीछे नाले में मिला था। शारिक ने आरोप लगाया था कि बजाज एजेंसी के स्वामी राजू आहूजा से उसका केबल व्यवसाय को लेकर विवाद है। राजू ने ही उसके बेटे की अपहरण के बाद हत्या की है। 
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मंगलवार को हमजा के पोस्टमार्टम के बाद लोगों ने एक सफेदपोश के इशारे पर हाईवे जाम कर दिया था। इंस्पेक्टर कोतवाली एसपी उपाध्याय की ओर से हाईवे जाम करने के मामले में 13 लोगों को नामजद करते हुए 53 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें विधायक आबिद रजा का पीआरओ सरताज खान और करीबी राजेंद्र मथुरिया भी शामिल है। गुरुवार को घटनाक्रम में बदलाव हुआ। शारिक की ओर से अधिवक्ता पवन गुप्ता ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। आरोप है कि शारिक के बेटे मोहम्मद हमजा की अपहरण के बाद हत्या में राजू आहूजा और इंस्पेक्टर कोतवाली एसपी उपाध्याय का हाथ है। सीजेएम ने सुनवाई के लिए छह अक्तूबर तय की है।
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