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बर्फी फेल, क्वालिटी स्वीट्स पर 75 हजार जुर्माना

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बदायूं। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दो साल पहले रेलवे क्रासिंग स्थित क्वालिटी स्वीट्स (मैकूलाल हलवाई) की दुकान से लिये गये बर्फी के नमूने जांच में फेल हो गये हैं। एडीएम प्रशासन ने दुकान के संचालक पर अधोमानक बर्फी बेचने पर 75 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। वहीं क्रीम में मिलावट करने वाले एक और दुकानदार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
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जून 2017 में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर में छापे मारकर कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिये थे। इस दौरान क्वालिटी स्वीट्स से भी बर्फी का नमूना लिया गया था, जिसे जांच के लिए विभागीय प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच में बर्फी अधोमानक पाई गई। इस पर विभाग की ओर से एडीएम प्रशासन कार्यालय में आरोपी दुकान संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अभिहित अधिकारी चंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि एडीएम प्रशासन ने मैकूलाल हलवाई के पुत्र पूरन पर 75 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिनावर क्षेत्र के गांव बिंदुलिया निवासी पप्पू की शॉप से क्रीम का सैंपल भी जांच में फेल हो गया। पप्पू पर एडीएम ने 20 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। खाद्य विभाग की टीम ने दुकान से बर्फी का नमूना लिया गया। इसकी जांच चल रही है। उधर, क्वालिटी स्वीट्स के प्रोप्राइटर विशाल ने जुर्माना डाले जाने की जानकारी से इन्कार किया है। बताया- शनिवार को एडीएम से मिलकर मालूम करेंगे।
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