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किशोरी से छेड़छाड़ पर बाबा को पांच साल की सजा

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बदायूं। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय सुबोध वार्ष्णेय ने एक किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में बाबा को दोषी ठहराते हुए उसे पांच साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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फैजगंज बेहटा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 15 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति के मुताबिक उसने अपनी सात वर्षीय बेटी को यह देखने के लिए भेजा था कि गांव का अस्पताल खुला है या नहीं। उनकी बेटी काफी देर बाद रोती हुई घर आई। उसने बताया कि मंदिर के पास हरीश नाम का बाबा मिला। उसने छेड़छाड़ की। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाबा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय सुबोध वार्ष्णेय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सीपी सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने आरोपी हरीश को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही मुजरिम बाबा पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संवाद
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