बदायूं। साढ़े नौ साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने नामजद पिता-पुत्रों सहित पांच आरोपियों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना फैजगंज बेहटा के एसओ ने 16 मई 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक किशनपाल उसके तीन बेटों ओमकार, नेत्रपाल, रवि उर्फ विवेक और दिनेश निवासी ग्राम दानपुर थाना फैजगंज बेहटा का एक संगठित गिरोह है। इनका काम, मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे जघन्य अपराध करता है। इस गिरोह का जनता में आतंक है। कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता है। इस गिरोह का लीडर किशनपाल है। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद किशनपाल, ओमकार, नेत्रपाल, रवि उर्फ विवेक और दिनेश को मुजरिम ठहराते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद