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ट्रेन में लूटपाट करने वाले गैंग के चार बदमाशों को चार-चार साल की सजा

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बदायूं। गैंगस्टर एक्ट के साढ़े 14 साल पुराने मामले में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उदयभान सिंह ने नामजद चार अभियुक्तों को मुजरिम ठहराया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध मुजरिमों को चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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थाना जीआरपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष की ओर से दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक ओमवीर निवासी चौसिंघा थाना उझानी का एक संगठित गिरोह है। गैंग में राजू पुत्र रामसेवक निवासी मोहल्ला बदरिया कस्बा व थाना सोरों जिला एटा, सद्दीक पुत्र अल्लादीन निवासी खेड़ा जलालपुर थाना उसहैत और सर्वेश पुत्र शेर सिंह निवासी धरपसी थाना मारहरा जिला एटा है। इनके गिरोह द्वारा ट्रेनों में लूटपाट कर जनता में आतंक फैलाया जाता है।
इस गिरोह का इतना आतंक था कि समाज के लोग इनके खिलाफ गवाही देने से भी डरते थे। पुलिस ने ओमवीर, राजू, सद्दीक और सर्वेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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स्पेशल जज उदयभान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुनने के बाद ओमवीर, राजू, सद्दीक और सर्वेश को मुजरिम ठहराया। चार-चार साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संवाद
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