नो-ड्यूज के साथ अदेयता का शपथपत्र भी देना होगा नामांकनपत्र के साथ
चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में तीन नए संशोधन किए गए हैं। प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान नो-ड्यूज के साथ सरकारी देय बकाया न होने का शपथ पत्र भी देना होगा। प्रत्याशियों को अपने फोटोग्राफ के साथ यह घोषणा भी करनी होगी कि वह भारत का नागरिक है और उसने कोई विदेशी नागरिकता हासिल नहीं की है।
कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रत्याशी को सरकारी बकाया राशि न होने के शपथ के साथ पेयजल, टेलीफोन एवं सरकारी आवास के किराया बकाया न होने का संबंधित विभागों से जारी अदेय प्रमाण पत्र यानी नो-ड्यूज भी देना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार आयोग की ओर से प्रचार सामग्री में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए सभी राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी इसका विशेष ध्यान रखते हुए प्लास्टिक से बनी प्रचार सामग्री का कतई प्रयोग न करें। वाहन चलाने, चुनाव सभाएं करने एवं रोड शो आदि के लिए ऑनलाइन स्वीकृति की व्यवस्था की गई है। बिना स्वीकृति के यदि किसी वाहन पर पार्टी झंडा लगा पाया जाता है तो ऐसे वाहनों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाएगा। वाहन पर यदि झंडा लगाने की स्वीकृति ली गई है तो केवल झंडा ही लगेगा और किसी प्रकार का पोस्टर या फ्लैक्सी आदि मान्य नहीं होगी।