बदायूं। कोर्ट ने सात साल के बालक के साथ खंडहर में गलत काम करने व मारपीट करने के मामले में आरोपी सान्दे सागर उर्फ सुनील निवासी वार्ड नंबर एक, थाना उसावां को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नीलांजना की कोर्ट ने दोषी को 20 साल कारावास की कैद की सजा सुनाई। दोषसिद्ध अभियुक्त पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
थाना उसावां में 8 मार्च 2025 को तहरीर देकर एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि 7 मार्च की शाम उसका सात साल का बेटा एक मंदिर पर प्रसाद लेने गया था। तभी सान्दे सागर उर्फ सुनील ने चॉकलेट व रुपये का लालच दिया और उसके बेटे को ब्लॉक क्षेत्र में खंडहर में ले गया और मारपीट कर उसके साथ गलत काम किया।
काफी तलाशने पर रात दस बजे खंडहरों में बेटा आरोपी के साथ मिला। उस दौरान आरोपी ब्लॉक गेट से भाग निकला था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कई धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मंगलवार को कोर्ट गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई।